घर बैठे बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, RTO जाने की जरूरत नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटर वाहन (कुछ को छोड़कर) चलाने की अनुमति नहीं है।

अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो वह यातायात नियमों का उल्लंघन करता है

जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आप इसे बनवा लें।

सबसे पहले आपको एक शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा (जो 6 महीने के लिए वैध होता है)

उसके बाद ही आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के एक महीने के बाद आवेदन किया जा सकता है।

लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है।

आइए हम आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका बताते हैं।

लेकिन, इससे पहले जान लें कि फिलहाल लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया कुछ ही राज्यों में पूरी तरह से ऑनलाइन है जबकि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है।

जिन राज्यों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है

वहां आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, वहीं अन्य राज्यों में आपको एक बार टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाना पड़ता है।

सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाएं। -ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को चुनें।

- इसके बाद अपना राज्य चुनें। लर्नर लाइसेंस एप्लिकेशन पर क्लिक करें और एप्लिकेशन फॉर्म भरें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। शिक्षार्थी के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।

- परीक्षण के लिए तिथि का चयन करें। - कुछ राज्यों, जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घर बैठे भी ऑनलाइन टेस्ट दिया जा सकता है।